प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ़ एजूकेशन में नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके तहत अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा उसे रजिस्ट्रेशन जरूरी करना होगा और साथ ही अब कोचिंग सेंटर्स में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा
शिक्षा मंत्री ने देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. अब कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे और इसके अलावा किसी तरह का वादा करने या अच्छे मार्क्स की गारंटी देने पर भी रोक लगा दी गई है.
कोचिंग सेंटर्स गाइडलाइंस
गाइडलाइंस क्लास 12th के बाद •jee •Neet •Competitive Exams की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई है आज कल कक्षाओं में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं और कोचिंग सेंटरों में सुविधाओं की कमी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशानिर्देश जारी किए हैं.
क्या है यह नई गाइडलाइंस आइए जानते हैं नंबर 1 टर्स ग्रेजुएट से कम क्वालिफाइड नहीं होंगे नंबर 2 अच्छे नंबर्स या अच्छी रैंक की गारंटी आप नहीं दे सकते नंबर 3 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं कर सकते नंबर 4 स्टूडेंट का एनरोलमेंट सेकेंडरी स्कूल एग्जाम के बाद ही किया जाएगा नंबर 5 हर कोर्स के ट्यूशन फीस फिक्स होगी कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और पेमेंट की रसीद देना जरूरी है
नंबर 6 अगर कोई स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही कोर्स छोड़ देता है तो 10 दिनों के अंदर उसकी बच्ची हुई फीस इंस्टिट्यूट को वापस करनी होगी और अगर स्टूडेंट हॉस्टल में रह रहा हो तो उसकी हॉस्टल और मैं उसकी फीस भी वापस करनी होगी
नंबर 7 मोरल क्राइम के दोषी फैकल्टी मेंबर नहीं बन सकते नंबर 8 काउंसलिंग सिस्टम के बगैर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा नंबर 9 इंस्टिट्यूट की वेबसाइट पर सभी टीचर्स की फुल क्वालिफिकेशन और कोर्स की पूरी ड्यूरेशन बतानी होगी और साथ ही हॉस्टल सुविधा और उसकी फीस की पूरी जानकारी भी देनी होगी नंबर 10 बच्चों के मेंटल स्ट्रेस का ध्यान रखना होगा और अच्छे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा अगर कोई स्टूडेंट मुश्किल या तनाव में है तो उसकी मदद के लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा
नंबर 11 कोचिंग सेंटर में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सुविधा भी होनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की डिटेल्स और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी और साथ ही अगर टर्स भी मेंटल हेल्थ गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग लेना चाहे तो वह भी ले सकते हैं नंबर 12 ज्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा और नंबर 13 में गाइडलाइंस को फॉलो न करने पर कोचिंग सेंटर्स पर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा
इन गाइडलाइंस की मदद से देश में कोचिंग सेंटर्स के काम करने का लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री आफ कोचिंग इंस्टिट्यूट के स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज कैरियर गाइडेंस और साइकोलॉजिकल गाइडेंस देने के लिए कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेगी इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वह यह एश्योर करें कि सभी कोचिंग सेंटर्स इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं
कोचिंग सेंटर पर जो हुआ है बदला उससे स्टूडेंट को होगी फायदा जिसका ट्यूशन की फीस देंगे और मिलेगी रसीद कोई भी कोचिंग सेंटर ज्यादा पैसा नहीं ले सकता सबकी फिक्स प्राइस रहेगी